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सिपाही के हत्या करने का आरोपी रिहा

  बोकारो। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीष चतुर्थ सुश्री बबिता प्रसाद कि अदालत ने सेसन ट्रायल-142/14 कि सुनवाई करते हुए हत्या करने के आरोपी सीपाही प्रेम प्रकाश  होरो एवं विरेन्द्र पूर्ति को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया। आरोपियों कि ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। सूचक दिपक तिर्की ने आरोप लगाया था कि उसके सिपाही पिता शैहुन तिर्की जो राज्य औद्योगिक बल, बोकारो में कार्यरत थे को 23 मार्च 2014 को सेक्टर 12 हनुमान नगर बस्ती के सिपाही प्रेम प्रकाश  होरो एवं विरेन्द्र पूर्ति मेरे पिता जी को षराब पिलाने के लिए उसे घर से बुला कर ले गए वहॉ षराब पिलाया तथा षराब पिने के बाद दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मेरे पिता को हाथ पैर बेल्ट बाल्टी तथा पत्थर से मार पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर हत्या कर दिया। इस संबध में बी एस सिटी थाना कांड संख्या-97/14, भादवी कि धारा 302/34 में मामला दर्ज करवाया गया था। जिसमें आरोपिगण 1186 (तीन वर्षो से ज्यादाद्) दिनों से जेल में बंद थे। स्वीकारक्ती बयान में आरोपी प्रेम प्रकाश  होरो ने हत्या कि बात कबूल कि थी। दोनों पक्षों कि दलील सुनने के बाद