संदेश

जुलाई, 2023 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

भारत में बहु विवाह पर क्या कहता है कानून

भारत में एक से ज्यादा शादी करना यानी बहु-विवाह गैरकानूनी है। हालांकि, मुस्लिम इसके अपवाद हैं। भारत में मुस्लिम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ये जायज है। वह 4 शादियां तक कर सकते हैं। हालांकि, यह अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिला को नहीं। यानी मुस्लिम महिला एक साथ एक से ज्यादा पुरुषों से शादी नहीं कर सकती। गोवा में तो हिंदुओं का भी दो शादियां करना वैध माना जाता है। मिजोरम में 'लालपा कोहरन थार' नाम की क्रिश्चियन जाति में भी एक से ज्यादा शादी को वैध माना जाता है। अगर इन अपवादों को छोड़ दें तो भारत में किसी हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन समेत सभी गैर-मुस्लिमों में पहली पत्नी या पति के जिंदा रहते दूसरी शादी करना गैरकानूनी है साथ ही साथ भारतीय कानून के अनुसार अपराध के श्रेणी में आता है। यदि पहली पत्नी या पति से तलाक हो जाता है तो दूसरी शादी जायज व कानूनन वैध है।  भारत में हिंदू मैरेज एक्ट का मसौदा 1955 में तैयार हुआ था और उसे 1956 से लागू कर दिया गया तब से भारत में बहुविवाह गैरकानूनी एवम अवैध है। इसके बाद भी समाज में एक से ज्यादा शादियों के उदाहरण यद