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पेड़ की टूटी डाली से बाइक सवार की मौत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों का दावा स्वीकार किया

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मृतक बाइक सवार के कानूनी वारिसों की ओर से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत दायर दावा स्वीकार कर लिया। बाइक सवार की सिर पर पेड़ की डाली गिरने से मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील में दलील दी थी कि दुर्घटना नीलगिरी के पेड़ की डाली गिरने के कारण हुई और इसे मोटरसाइकिल दुर्घटना के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।  हालांकि, जस्टिस एचपी संदेश की एकल पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न' की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "दावेदार को दावे के समर्थन में केवल यह दिखाने की आवश्यकता है कि चोट या मृत्यु, जिसे दावे का आधार बनाया गया है, वह मोटर वाहन के उपयोग से हुई है। पीठ ने मुख्य रूप से सुलोचना और अन्य में बनाम केएसआरटीसी में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि दावे के समर्थन में दावेदार ने जो कुछ दिखाया जाना चाहिए वह यह है कि चोट या म...