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SC का निर्देश:दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब सीधे गिरफ्तारी नहीं

दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498 ए के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। अब दहेज प्रताड़ना के मामले पुलिस के पास न जाकर एक मोहल्ला कमेटी (सिविल सोसायटी) के पास जाएंगे, जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस देखेगी कि कार्यवाही की जाए या नहीं। शीर्ष अदालत द्वारा जारी इन निर्देशों के लागू होने के छह माह बाद 31 मार्च 2018 को विधिक सेवा प्राधिकरण परिवर्तन करने के लिए सुझाएगा। मामले की सुनवाई अप्रैल 2018 में होगी। अदालत के आदेश की प्रति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी डीजीपी, सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पूर्व एक फैसले में आदेश दिया था कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी। जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने उत्तरप्रदेश के एक मामले में दिए फैसले में कहा कि धारा 498ए को कानून में रखने का (1983 संशोधन) मकसद पत्नी को पति या उसके परिजनों के हाथों होने वाले अत्याचार से बचाना था। वह भी तब जब ऐसी प्रताड़न

Indian Constitution and Article

Indian Constitution  & Art *अनुच्छेद 1* :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र *अनुच्छेद 2* :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना *अनुच्छेद 3* :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन *अनुच्छेद 4* :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां *अच्नुछेद 5* :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता *अनुच्छेद 6* :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता *अनुच्छेद 7* :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता *अनुच्छेद 8* :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता *अनुच्छेद 9* :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना *अनुच्छेद 10* :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना *अनुच्छेद 11* :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन *अनुच्छेद 12* :- राज्य की परिभाषा *अनुच्छेद 13* :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां *अनुच्छेद 14* :- विधि के समक्ष समानता *अनुच्छेद 15* :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध *अनुच्छेद 16* :- लोक नियोजन में अवसर की समानता *अनुच्छेद 17* :- अस्पृश्यता का अंत *अनुच्छेद 18* :- उपाधीयों का अंत *अ

बाल कल्याण समिति सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

बोकारो के अपर मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी श्री सचिन्द्र बीरुआ की अदालत ने सी डब्लू सी सदस्य प्रभाकर कुमार  पर  सेक्टर 4 थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. झारखंड प्रहरी मंच के दीपक वर्मा ने प्रभाकर पर बच्चे बेचने से लेकर लोगो को भयादोहन करने का गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायलय में शिकायत परिवाद दर्ज करवाया था। न्यायलय में झारखंड प्रहरी मंच की ओऱ से  अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि सी डब्लू सी के सदस्य प्रभाकर कुमार अवेध गतिविधियों में लगे हुए थे और कई लोगो का भयादोहन कर रुपये  ऐठ चुके है। उनपर धनबाद में एड्स कंट्रोल सोसाइटी में रहते हुए वित्तीय अपराध किया था जिसके लिए सरकार द्वारा उनपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया सं. की धारा 156 (3) के तहत सेक्टर 4 थाना को प्रभाकर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

एटक के राष्ट्रिय सचिव कॉ. विद्या सागर गिरि 22 को चीन के लिए रवाना होंगे

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बोकारो : भारत के प्रथम मजदूर संगठन एटक के राष्ट्रीय सचिव कॉ. विद्या सागर गिरि 22 जुलाई को चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना होंगे. चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित पांच देशो के मजदूर संगठन के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. ब्राजील, रूस, भारत, चीन,साऊथ अफ्रीका  के मजदूर संगठन के प्रतिनिधि ब्रिक्स के बैठक में भाग लेंगे. भारत के सबसे पुराने मजदूर संगठन  एटक  की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व  विद्या सागर गिरि  करेंगे. 24-25 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स के बैठक के बाद  ब्रिक्स देशो के प्रतिनिधियों को चोंग किंग  शहर ले जाया जायेगा जहा  ब्रिक्स देशो के रोजगार  एवं नौकरी की स्थिति पर बिचार बिमर्श  होगा साथ ही साथ एक संजुक्त घोषणा पत्र जारी किया जायेगा. कॉ. गिरि हवाई मार्ग से 29 को दिल्ली लौटेंगे.