भारत में लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर में क्या अंतर है
अक्सर लॉयर (Lawyer), एडवोकेट (advocate), बैरिस्टर (Barrister), अटॉर्नी जनरल (Attorney), प्लीडर (Pleader), इत्यादि के बारे में सुनने को कहीं न कहीं मिल ही जाता है.परन्तु क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या अंतर होता है। क्या कोई लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग-अलग नाम हैं। क्या अटॉर्नी,सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ (law) में डिग्री लेना आवश्यक होता है इत्यादि जैसे प्रश्नों को और शब्दावलियों को आइये इस लेख के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं... लॉयर (Lawyer) कौन होता है? ==================== लॉयर, वह व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ (law) की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है. यानी विधि स्नातक, कानून का जानकार. जिसने LL.B की डिग्री ले ली हो, वह लॉयर कहलाता है. उनके पास किसी कोर्ट में केस को लड़ने की अनुमति नहीं होती है. लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति Bar Council of India (BCI) से रजिस्टर्ड हो जाता है या वर्तमान में वह BCI की परीक्षा AIBE को पास कर लेता है तो किसी भी कोर्ट में मुवक्क...