बाल कल्याण समिति सदस्य पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

बोकारो के अपर मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी श्री सचिन्द्र बीरुआ की अदालत ने सी डब्लू सी सदस्य प्रभाकर कुमार  पर  सेक्टर 4 थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. झारखंड प्रहरी मंच के दीपक वर्मा ने प्रभाकर पर बच्चे बेचने से लेकर लोगो को भयादोहन करने का गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायलय में शिकायत परिवाद दर्ज करवाया था।
न्यायलय में झारखंड प्रहरी मंच की ओऱ से  अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि सी डब्लू सी के सदस्य प्रभाकर कुमार अवेध गतिविधियों में लगे हुए थे और कई लोगो का भयादोहन कर रुपये  ऐठ चुके है। उनपर धनबाद में एड्स कंट्रोल सोसाइटी में रहते हुए वित्तीय अपराध किया था जिसके लिए सरकार द्वारा उनपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया सं. की धारा 156 (3) के तहत सेक्टर 4 थाना को प्रभाकर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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