जानकारी के लिए Lockdown: क्या है धारा 188, जिससे हो सकती है जेल
कोरोनावायरस के कारण पीएम मोदी ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस बीच देशभर में धारा 188 भी लागू रहेगी। जानें क्या हैं इसके नियम। भारत में तेजी से पांव पसारते कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 24 मार्च 2020 की रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू होने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पूरे देश में धारा 188 भी लागू हो गई है। क्या है धारा 188? क्या हैं इसके प्रावधान? किस कानून के तहत लागू किया गया है लॉकडाउन? इसके नियमों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकती है कार्रवाई, क्या मिल सकती है सजा? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां बताए जा रहे हैं। सबसे पहले जान लें कि कोरोनावयारस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून ( Epidemic Diseases Act, 1897) के तहत लागू किया गया है। इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC - Indian Penal Code) की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है IPC Secio...