झारखंड में विधवा महिला को पुनर्विवाह के लिए दो लाख देगी सरकार
झारखंड में मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना एक अनूठी पहल है, जिसे 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुरू किया। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उनके जीवन में नई शुरुआत करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह देश की पहली ऐसी योजना मानी जाती है, हालांकि कुछ अन्य राज्यों में भी समान योजनाएं मौजूद हैं। योजना की खासियतें: वित्तीय सहायता:पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह राशि उन्हें नया जीवन शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद करती है। पात्रता मानदंड: निवास: लाभार्थी का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।आयु: महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए (कुछ स्रोतों में 18-35 वर्ष का उल्लेख है)। अन्य शर्तें: लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, या आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।दस्तावेज: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया: पुनर्विवाह की तारीख से 1 वर्ष के ...