झारखंड में विधवा महिला को पुनर्विवाह के लिए दो लाख देगी सरकार
झारखंड में मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना एक अनूठी पहल है, जिसे 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुरू किया। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उनके जीवन में नई शुरुआत करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह देश की पहली ऐसी योजना मानी जाती है, हालांकि कुछ अन्य राज्यों में भी समान योजनाएं मौजूद हैं।
योजना की खासियतें:
वित्तीय सहायता:पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह राशि उन्हें नया जीवन शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद करती है।
पात्रता मानदंड:
निवास: लाभार्थी का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।आयु: महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए (कुछ स्रोतों में 18-35 वर्ष का उल्लेख है)।
अन्य शर्तें: लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, या आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।दस्तावेज: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
पुनर्विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।आवेदन ऑफलाइन मोड में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के जिला या प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में जमा किए जाते हैं।प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित रखने के लिए दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य है।सामाजिक प्रभाव:यह योजना विधवाओं को सामाजिक अलगाव और वित्तीय कठिनाइयों से उबारने में मदद करती है।इसका उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना, आत्मविश्वास बढ़ाना, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।योजना विधवाओं को सम्मान और अधिकार के साथ नया जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान करती है।
प्रबंधन:
योजना का संचालन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।लॉन्च के दौरान, रांची के टाना भगत स्टेडियम में 7 विधवाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया।महत्व:यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक भेदभाव को कम करने और विधवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करती है।यह विधवा पेंशन के बोझ को कम करने में भी सहायक हो सकती है।आवेदन के लिए संपर्क:इच्छुक महिलाएं नजदीकी महिला, बाल विकास कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या विभाग के हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें।यदि आपको आवेदन प्रक्रिया या अन्य विवरण की गहन जानकारी चाहिए, तो कृपया नजदीकी सरकारी कार्यालय जाए।
रणजीत गिरि
अधिवक्ता
झारखंड हाई कोर्ट
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