एलएमवी लाइसेंस धारक को भारी वाहनों को चलाने की अनुमति व मुआवजा भी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिससे एल एम वी ड्राइवर लाइसेंस धारक लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दे दी है. जानिए किस मामला में ये फैसला आया है बार बार विभिन्न न्यायालयों में ये कानूनी सवाल उठ रहा था कि एल एम वी धारक ड्राइवर के मामले में दुर्घटना कारीत होने पर मुआवजा मिलेगा या नहीं। इसी कानूनी सवाल ने बीमा कंपनियों और अदालतों के बीच बराबर द्वंद चल रहा था। बीमा कंपनियों का तर्क था कि जब कोई व्यक्ति एलएमवी लाइसेंस के तहत ट्रांसपोर्ट वाहन चलाता है और दुर्घटना होती है, तो उन्हें मुआवजा देने के आदेश सही है या नहीं। बीमा कंपनियों का तर्क है कि एलएमवी लाइसेंस धारक को भारी वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग लाइसेंस का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट के फैसला से एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों क