बैंक मैनेजर के हत्या का आरोपी बाइज्जत बरी


बोकारो। शहर का चर्चित बैंक मैनजर निशांत पंसारी हत्या कांड में बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीष द्वितीय श्री जर्नादन सिंह कि अदालत ने सेसन ट्रायल-100/16 कि सुनवाई करते हुए बैंक मैनेजर निषांत पंसारी कि हत्या करने के आरोपी राॅची निवासी विकाष जायसवाल को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया। आरोपी विकास जायसवाल कि ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बहस की। बैक मैनेजर कि हत्या अज्ञात अपराधियों ने घर लौटते समय दिनांक 22 दिसंबर 2015 को कर दिया था। सूचक मृतक बैंक मैनेजर निषांत पंसारी के भाई गोमिया निवासी प्रषांत श्रीवास्तव के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी सेक्टर 6 थाना कांड संख्या-24/15 भादवी के धारा 302/120 बी एवं 27 आमर्स एक्ट में दर्ज किया गया था। जिसमें सूचक ने कहा था कि 22 दिसंबर 2015 को निषांत कुमार पंसारी अपने चीरा चास स्थित घर अपने स्वीफट कार से जा रहा था कि अचानक रात्री के 9.40 बजे आषा लता विकलांग स्कुल के सामने पक्की सडक पर दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार कर कर दिया गया। प्राथमिकी पुलिस ने अज्ञात अपराधकर्मियों पर किया था। सूचक ने अपने भाई कि हत्या में उसके महिला प्रेमीका अंजली कुमारी का हाथ बताया था एवं आषंका व्यक्त किया था कि उसी ने उसके भाई कि हत्या अपने गुंडे से करवाई है। पुलिस ने अंजली को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया था और उसके बयान के आधार पर राॅची निवासी बर्तन व्यवसायी विकास जायसवाल को हिरासत में लिया 13 जनवरी 2016 को लिया था। विकास जायसवाल को झारख्ंाड हाई कोर्ट ने 05.09.2016 को जमानत पर लगभग 9 महिने बाद छोड दिया। न्यायालय में अभियोजन के सभी साक्षियों ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया था। सभी साक्षियों ने एक स्वर में बैंक मैनेजर हत्याकांड में उसके प्रेमीका पर हत्या करवाने का आषंका व्यक्त किया था। ज्ञात हो कि सूचक ने न्यायालय में मृतक निषांत पंसारी के प्रेमिका अंजली कुमारी के खिलाफ मामला चलाने के लिए अर्जी लगाई है।    
दोनों पक्षों कि दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विकास जायसवाल को साक्ष्य के आभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।  

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