सीआरपीसी की धारा 362 अदालत को अपना ही आदेश वापस लेने का अधिकार नहीं देती : सुप्रीम कोर्ट
सीआरपीसी की धारा 362 अदालत को अपना ही आदेश वापस लेने का अधिकार नहीं देती : सुप्रीम कोर्ट ========================= सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 362 किसी अदालत को उसके द्वारा पारित पहले के आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं ।,देती। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 362 केवल किसी लिपिकीय या अंकगणितीय भूल सुधारने के प्रावधान का उल्लेख करती है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न के आरोप रद्द करने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति के. हरिपाल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने इस मामले की शुरुआत में पीड़िता के साथ आरोपी की शादी होने के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। बाद में न्यायाधीश ने इन आदेशों को वापस लेते हुए जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों को स्वीकार किया और कहा कि ऐसे अन्य अपराधों को "आरोपी और पीड़ित या पीड...