धारा 498A में दो महीने तक गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के नए नियम: धारा 498A में गिरफ्तारी से पहले क्या करना होगा? मामला: शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (2025 लाइव लॉ SC 735) 1. FIR के बाद 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद पहले 2 महीने पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। 2. मामला जाएगा "फैमिली वेलफेयर कमिटी" (FWC) के पास ये 2 महीने में पूरा केस FWC को भेजा जाएगा। FWC क्या करेगी? → पति-पत्नी और उनके परिवार के 4-4 बड़े सदस्यों से बात करेगी। → 1 महीने में रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देगी। 3. FWC कौन है? हर जिले में कम से कम एक कमिटी होगी। 3 सदस्य होंगे: युवा मध्यस्थ (मीडिएटर) रिटायर्ड जज सामाजिक कार्यकर्ता या वकील 4. पुलिस और जज का काम पुलिस: → अपनी जांच करेगी। → लेकिन FWC की रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी नहीं कर सकती। → गिरफ्तारी करनी हो तो लिखित में कारण बताना होगा। मजिस्ट्रेट (जज): → FWC की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही गिरफ्तारी की इजाजत देगा। 5. और खास बातें जांच सिर्फ सीनियर पुलिस अफसर करेगा। उसका बड़ा अफसर निगरानी रखेगा ताकि गलत गिरफ्तारी न हो। अगर दोनों पक्ष समझौता कर लें, तो जिला जज केस खत्म कर ...