धारा 498A में दो महीने तक गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के नए नियम: धारा 498A में गिरफ्तारी से पहले क्या करना होगा?
मामला: शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (2025 लाइव लॉ SC 735)
1. FIR के बाद 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं
शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद पहले 2 महीने पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
2. मामला जाएगा "फैमिली वेलफेयर कमिटी" (FWC) के पास
ये 2 महीने में पूरा केस FWC को भेजा जाएगा।
FWC क्या करेगी?
→ पति-पत्नी और उनके परिवार के 4-4 बड़े सदस्यों से बात करेगी।
→ 1 महीने में रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देगी।
3. FWC कौन है?
हर जिले में कम से कम एक कमिटी होगी।
3 सदस्य होंगे:
युवा मध्यस्थ (मीडिएटर)
रिटायर्ड जज
सामाजिक कार्यकर्ता या वकील
4. पुलिस और जज का काम
पुलिस:
→ अपनी जांच करेगी।
→ लेकिन FWC की रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
→ गिरफ्तारी करनी हो तो लिखित में कारण बताना होगा।
मजिस्ट्रेट (जज):
→ FWC की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही गिरफ्तारी की इजाजत देगा।
5. और खास बातें
जांच सिर्फ सीनियर पुलिस अफसर करेगा।
उसका बड़ा अफसर निगरानी रखेगा ताकि गलत गिरफ्तारी न हो।
अगर दोनों पक्ष समझौता कर लें, तो जिला जज केस खत्म कर सकता है।
संक्षेप में:
अब 498A में तुरंत गिरफ्तारी बंद। पहले परिवार से बात, फिर रिपोर्ट, फिर जज की मंजूरी — सब कुछ 2 महीने में।
गलत केस में फंसने का डर कम!

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

Complaint Process in cheque Bounce cases under proposed new Rule 2025

जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज (mutation) न होने पर रजिस्ट्री को रद्द करवाने की समय सीमा क्या है ? जानिए कानून क्या है?

पुरुष द्वारा शादी का झूठा वादा करने पर हो सकता है जेल