धारा 498A में दो महीने तक गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के नए नियम: धारा 498A में गिरफ्तारी से पहले क्या करना होगा?
मामला: शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (2025 लाइव लॉ SC 735)
1. FIR के बाद 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं
शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद पहले 2 महीने पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
2. मामला जाएगा "फैमिली वेलफेयर कमिटी" (FWC) के पास
ये 2 महीने में पूरा केस FWC को भेजा जाएगा।
FWC क्या करेगी?
→ पति-पत्नी और उनके परिवार के 4-4 बड़े सदस्यों से बात करेगी।
→ 1 महीने में रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देगी।
3. FWC कौन है?
हर जिले में कम से कम एक कमिटी होगी।
3 सदस्य होंगे:
युवा मध्यस्थ (मीडिएटर)
रिटायर्ड जज
सामाजिक कार्यकर्ता या वकील
4. पुलिस और जज का काम
पुलिस:
→ अपनी जांच करेगी।
→ लेकिन FWC की रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
→ गिरफ्तारी करनी हो तो लिखित में कारण बताना होगा।
मजिस्ट्रेट (जज):
→ FWC की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही गिरफ्तारी की इजाजत देगा।
5. और खास बातें
जांच सिर्फ सीनियर पुलिस अफसर करेगा।
उसका बड़ा अफसर निगरानी रखेगा ताकि गलत गिरफ्तारी न हो।
अगर दोनों पक्ष समझौता कर लें, तो जिला जज केस खत्म कर सकता है।
संक्षेप में:
अब 498A में तुरंत गिरफ्तारी बंद। पहले परिवार से बात, फिर रिपोर्ट, फिर जज की मंजूरी — सब कुछ 2 महीने में।
गलत केस में फंसने का डर कम!
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