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सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह फैसला एससी समुदाय के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह फैसला एससी समुदाय के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।  ----------------------------------------------------------------------- सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की खंड पीठ के उस फैसले का स्वागत होना चाहिए, जिसमें सामान्य अर्थो में एस सी वर्ग में अधिक पिछड़े तबके/वर्गों के लिए अलग कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति श्रेणी समरूप नहीं है और अभावों के विभिन्न स्तरो और परिणामी पिछड़ेपन के कारण अंतर-श्रेणी भिन्नताएं मौजूद हैं। यह आम दीर्घकालिक समझ है और उप-वर्गीकरण की अनुमति देकर, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जो अधिक वंचित हैं और अभी तक एफरमेटिव एक्शन का लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस निर्णय और समाज तथा राजनीति पर इसके प्रभाव को असमानता, भेदभाव, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के उचित वैज्ञानिक माप क

क्या आप जानते है कि भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) को सीज या फ्रिज नहीं किया जा सकता

भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) को सीज या फ्रिज नहीं किया जा सकता है। भारतीय कानून के तहत, भविष्य निधि राशि को किसी भी प्रकार की जब्ती से संरक्षित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत, **अनुच्छेद 60** (Section 60) में उल्लेख किया गया है कि भविष्य निधि और पेंशन को जब्त नहीं किया जा सकता।   इसका मतलब यह है कि कोई भी अदालत या प्राधिकरण भविष्य निधि खाते में जमा राशि को जब्त या सीज नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का देनदारी मामला हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचाई गई राशि संरक्षित रहे।   इसलिए, भविष्य निधि खाते को फ्रिज या सीज नहीं किया जा सकता है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता में विशेष सुरक्षा प्राप्त है।