क्या आप जानते है कि भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) को सीज या फ्रिज नहीं किया जा सकता

भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) को सीज या फ्रिज नहीं किया जा सकता है। भारतीय कानून के तहत, भविष्य निधि राशि को किसी भी प्रकार की जब्ती से संरक्षित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत, **अनुच्छेद 60** (Section 60) में उल्लेख किया गया है कि भविष्य निधि और पेंशन को जब्त नहीं किया जा सकता।  

इसका मतलब यह है कि कोई भी अदालत या प्राधिकरण भविष्य निधि खाते में जमा राशि को जब्त या सीज नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का देनदारी मामला हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचाई गई राशि संरक्षित रहे।  

इसलिए, भविष्य निधि खाते को फ्रिज या सीज नहीं किया जा सकता है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता में विशेष सुरक्षा प्राप्त है।

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