जला कर मारने का प्रयास करने के आरोपी दोषी करार


बोकारो : मुस्लिम मोहल्ला निवासी रुखसाना खातून को जला कर मारने के प्रयास करने के आरोपी ताज अली को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश  सेकंड सह त्वरित न्यायालय  रंजीत कुमार की अदालत ने जान मारने के नियत से जला कर मारने के आरोपी सेक्टर 3 निवासी ताज अली को सत्र वाद 354 /10 में दोषी करार दिया. पीडिता के तरफ से वरीय अधिवक्ता रणजीत गिरि ने अपना पछ रखा. घटना 27 नवम्बर 2008 कि है उसदिन आरोपी समेत उनके अन्य साथियों ने मिलकर रुखसाना खातून को घर में अकेले पा  कर जान मारने के नियत से किरोसिन तेल उरेल कर आग लगा दिया था जिसके कर्ण पीडिता लगभग 60 प्रतिशत जल गई थी. जिसका इलाज चास अनुमंडलीय अस्पताल में हुआ था. यह मुक़दमा पीडिता के फर्द बयान पर चास थाना में आरोपी ताज अली समेत पांच लोगो पर पर किया गया था. सोमवार को सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश  सेकंड सह त्वरित न्यायालय  रंजीत कुमार की अदालत में  सुनाया जायगा.  

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