अब बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान

भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में फेर बदल व बदलाव किया गया है। भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है और कहा है कि नये नियम एक जून 2024 से लागू होंगे। अब नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने  में सहूलियत हो और किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।  अब नए नियम के अनुसार  लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ के समक्ष ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना के अनुसार आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। जिसमे ड्राइविंग पास करना होगा, यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा पास करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखा कर बिना ड्राइविंग टेस्ट के  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर वयस्क के मामले में जुर्माना 2,000 तक का हो  सकता है। वहीं नाबालिगों के मामले में गंभीर दंडनीय अपराध बताते हुए मंत्रालय ने इसके लिए  रुपए 25,000 का जुर्माना और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द तक  किया जा सकता है। 

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