महिलाओं व बच्चों का व्यापार कानूनी जुर्म-गिरि

             


बोकारोः जन विकाश केन्द्र, हजारीबाग द्वारा पिण्ड्राजोडा पंचायत भवन में बाल एवं महिला व्यापार रोकथाम व पुर्नवास विषय पर एक दिवसीय जिला कार्यषाला का अयोजन किया गया। संस्था के निदेषक फादर टोमी ने विषय प्रवेष करवाते हुए कहा कि आज का ज्वलंत विषय बाल एवं महिलाओं के व्यापार को रोकने में हम सभी कि प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। कार्यषाला को संबोधित करते हुए वरिय युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि कोई भी अनैतिक तरिके से महिला एवं बच्चे का व्यापार नहीं कर सकता है। इसके लिए भारतीय कानून काफी सख्त है और इसके लिए अनैतिक व्यापार में षामिल लोगों को कम से सात साल के सजा का प्रावधान है। बाल कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ प्रभाकर कुमार ने कहा कि अगर जिले में कहीं भी कोई बच्चे से गलत काम करवा रहा है तो इसकी सूचना आप बाल कल्याण समिति से कर सकते है। गलत काम करवाने वालो के खिलाफ कानूनी कारवाई के साथ साथ बच्चों के पूर्नवास कि भी व्यवस्था है। थाना प्रभारी नूतन मोदी ने कहा कि जहॉ भी महिलाओं व बच्चों पर अपराध होता है तो आरापियों को बक्सा नही जाएगा। इसके लिए समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम में प्रखंड कि मुखीया सरस्वती बनर्जी, गोराचन्द्र महतो, सुमिला देवी, युद्धिष्ठर महतो, सुबोध चन्द्र महतो, ष्षंकर चन्द्र गोराई, कल्पना देवी, उप प्रमुख नितानन्द सिंह चौधरी, चंचला देवी, पंचायत समिति सदस्य रघुनाथ टुडू, अजय कुमार, माला बनर्जी, बाबूराम महतो, विमल प्रसाद आचार्य, समेत सैकडो लोगों ने भाग लिया। कार्यषाला का संचालन स्टेट कोर्डीनेटर सुनीता टोप्पो एवं धन्यवाद ज्ञापन रष्मि संगीता टोप्पो ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था कि बंसती मुंडा, देबुलाल बाउरी, रष्मि संगीता टोप्पो, सुजीत समद, भरत चन्द्र गोराई का अहम योगदान रहा।   

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

एक जुलाई से बदल जाएगा भारत का कानून, राजद्रोह खत्म और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख

अब बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान

पुरुष द्वारा शादी का झूठा वादा करने पर हो सकता है जेल