आत्महत्या करने लिए उत्प्रेरित करने के आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश


बोकारोः बोकारो के मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी श्री प्रकाष झा कि अदालत ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व षडयंत्र करने के आरोपी बेलाडी, बांका निवासी मनीष कुमार गुप्ता, वीणा देवी, विजय साह, पिंकी देवी, बिन्देष्वरी साह, विपिन साह पर बी एस सिटी थाना को दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 156;3द्ध के तहत जॉच कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेष दिया है।  एल एच निवासी सुनैना देवी ने परिवादी दर्ज करवाते हुए न्यायालय में युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने परिवादीनी का पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त मनीष कुमार गुप्ता से परिवादीनी कि पुत्री प्रिति कुमारी से विवाह तय हुई थी जिसमें दहेज के रूप में पॉच लाख रूप्ये व घरेलू सामन तय हुआ था और विवाह कि तिथि नवंबर 2015 में तय हुई थी, उसके बाद आरोपियों ने फोन से परिवादीनी को दहेज कि राषि और बढाने के लिए दवाब बनाने लगा और लडकी प्रिती का विवाह तोडने कि धमकी देने लगा। इसके लिए पंचायत भी किया गया था परंतु वे लोग नही माने और अंततः दिनांक 21.01.16 को रिस्ता तोड दिया जिससे आहत होकर प्रिती दुपटटे से फांसी लगाकर उसी दिन 11 बजे दिन में आत्म हत्या कर ली। इस संबध में परिवादीनी ने बी एस सिटी थाना में आवेदन दिया पंरतु पुलिस ने किसी प्रकार का आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा नही किया। परिवादीनी सुनैना देवी के आवदेन पर कारवाई करते हुए न्यायालय ने बी एस सिटी थाना के जॉच कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेष दिया। परिवादी के तरफ से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्तों द्वारा विवाह विच्छेद करने के कारण ही मृतका ने आत्म हत्या करने के लिए विवष हो गई। 

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